गुरुग्राम वाले सावधान अगर इन कुत्तों को PET बनाया तो लगेगा 10 हजार का भारी जुर्माना
गुरुग्राम: हाल के दिनो में पालतू कुत्तों के लोगों को काटने के मामलों में काफी तेजी आई है। ऐसे में दिल्ली से सटे शहरों- गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में नगर निगम ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों की कुछ नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नोएडा में पालतू कुत्तों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना के मामले में कार्रवाई की एक सूची जारी की है, जिसमें 10,000 का जुर्माना भी शामिल है।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) को 11 विदेशी नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने नगर निगम से यह भी कहा है कि वह ऐसी प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन रद्द करे और उन्हें अपने कब्जे में ले ले।
इन कुत्तों पर लगा बैन
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, ‘भारत सरकार द्वारा 25.4.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15.11.2022 से तुरंत प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। इनमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नियपोलिटन मास्टिफ, बोएरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलीरो और केन कोरसो शामिल हैं। एमसीजी को सभी लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त नस्ल के कुत्तों को अपनी हिरासत में लिया जाए।’
दरभंगा में 22 पुलिसकर्मियों पर FIR, घर में घुसकर मारपीट करने व लूटपाट का आरोप
गाजियाबाद नगर निगम ने इन तीन नस्लों पर लगाया प्रतिबंध
गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) ने भी निवासियों को पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल को पालतू जानवर के तौर पर पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी नेता और जीएमसी पार्षद संजय सिंह ने कहा, ‘तीनों नस्लें- पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो बहुत खूंखार हैं और इन कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनके लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी कुत्ते को खरीदता है, तो वह इसका जिम्मेदार होगा। इन तीनों नस्लों को गाजियाबाद में प्रतिबंधित कर दिया गया है।’
नोएडा में 10 हजार जुर्माना
नोएडा में एक नई पालतू नीति लागू की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पालतू कुत्ते ने काट लिया तो उसके इलाज का खर्च और उसके मालिक से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी है। ऐसा नहीं करने पर पालतू कुत्ते के मालिक को हर महीने 2,000 का जुर्माना देना होगा।