आप सरकार ने दिए e-PoS मशीनों की टेस्टिंग के आदेश
दिल्ली सरकार ने अपने सभी असिस्टेंट कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को बिना किसी परेशानी के शुरू करने के लिए शनिवार शाम तक अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनों की टेस्टिंग सुनिश्चित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का आदेश दिया था। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडिशनल कमिश्नर कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर केंद्र की ओएनओआरसी योजना के कार्यान्वयन के लिए ई-पीओएस मशीनों का उपयोग करके टेस्टिंग लेन-देन नहीं किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक देशभर में किसी भी राशन की दुकान से अपने मासिक अनाज का कोटा प्राप्त कर सकते हैं।
राशन की यह पोर्टेबिलिटी ई-पीओएस मशीनों पर निर्भर करती है, जो लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं।
विभाग ने 7 जुलाई को दिल्ली में 2,000 राशन की दुकानों में से 117 को ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से 50 ट्रायल लेन-देन करने का निर्देश दिया था ताकि राजधानी दिल्ली में योजना के शुभारंभ की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इससे पूर्व सभी राशन डीलरों को ई-पीओएस मशीनों के संचालन के संबंध में ट्रेनिंग दी गई थी।