PF अकाउंट से अब निकाल पाएंगे 1 लाख रुपये, EPFO ने नियमों में किया बदलाव

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स को कई सुविधा दे रहा है। ईपीएफओ में निवेश करके जहां एक तरफ निवेशक मोटा फंड करने के साथ ही पेंशन (Pension) का लाभ भी पा सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर्स को आंशिक निकासी करने की भी सुविधा देता है। अब ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव (EPFO Rule Change) किया है।

ईपीएफओ का नया नियम (EPFO New Rule)

ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएफ अकाउंट (PF Account) से आंशिक निकासी की सीमा को बढ़ा दिया। अब ईपीएफओ के सदस्य पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं।

इसके अलावा अब नौकरी शुरू करने के 6 महीने के भीतर ही निकासी की जा सकती है। जहां पहले पूरी निकासी के लिए सदस्य को ज्यादा इंतजार करना होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ देता है तो वह पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर सकता है।

पीएफ अकाउंट से फंड निकालने का प्रोसेस (Process of withdrawing funds from PF account)

  • ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं। यहां मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉग-इन करें।
  • लॉग-इन होने के बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाएं।
  • अब फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी में से एक को चुनें।
  • इसके बाद पर्सनल डिटेल्स को वेरिफाई करें।
  • अब फॉर्म 31 सेलेक्ट करके निकासी का कारण बताएं।
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरके सबमिट करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर क्लेम को ट्रैक करें। आप यहां से क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि 7 से 10 दिन में ईपीएफओ की तरफ से क्लेम राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

कब निकाल सकते हैं फंड

पीएफ अकाउंट से मेडिकल, शादी, एजुकेशन या फैमिली में कोई आपात स्थिति में पैसे निकाल सकते हैं।

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