दिल्ली HC ने यौन तस्कर सोनू पंजाबन की सजा को निलंबित करने से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को यौन तस्कर गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। सोनू पंजाबन को जुलाई 2020 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा 12 वर्षीय लड़की की तस्करी और वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए 24 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
यौन तस्करी मामले में सोनू पंजाबन और एक अन्य सह-अभियुक्त संदीप बेदवाल को 16 जुलाई 2020 को क्रमशः 24 साल और 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की, जब तक कि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता 12 साल की थी जब उसका अपहरण कर लिया गया। उसकी तस्करी की गई और उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। आरोपी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया और उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए ठोस कारणों और अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए उनकी सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। सोनू पंजाबन और बेदवाल ने दलील दी कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नहीं है।
कोर्ट ने कहा, “ट्रायल कोर्ट को आरोपी की ओर से दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली। आरोपी के अनुसार, पीड़िता की गवाही केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि उसने 2015 में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि 2009 से 2014 तक पीड़िता के आचरण पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, जब उसका महज 12 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ताओं को पीड़िता द्वारा झूठा फंसाया गया है, जो घटना के समय पर नाबालिग थी।
सोनू पंजाबन और बेदवाल पांच साल आठ महीने से अधिक की सजा काट चुके हैं। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर दोषी ठहराया गया था।