दिल्ली-NCR में डीजल जेनेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, इस दिन से लग सकती है रोक
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक में 30 सितंबर तक सभी संस्थानों को डीजी सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (गैस और डीजल) से लैस करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके बाद डीजल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध होगा। इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चिंता जताई कि पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में डीजी सेट चल रहे हैं। यहां तक कि ये जीआरएपी के तहत प्रतिबंध के बावजूद चलते हैं और ये भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और इस प्रकार ये क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को व्यापक और प्रभावी ढंग से रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए सभी मौजूदा निर्देशों के संशोधन में /आदेश/दिशानिर्देश, एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, कार्यालय प्रतिष्ठानों, आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए संशोधित अनुसूची को अपनाने का निर्देश दिया है।
आयोग फिर से एनसीआर में डीजी सेटों की सभी क्षमताओं के लिए विक्रेताओं सहित संबंधित सभी हितधारकों से पूरे एनसीआर में सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए संशोधित अनुसूची को सख्ती से अपनाने का आग्रह करता है। मंत्रालय ने आगे कहा, एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी)/डीपीसीसी उपयुक्त सहमति तंत्र और आवधिक निगरानी के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।