बॉम्बे हाइकोर्ट की चेतावनी, मुंबई में भी इमारत का हो सकता है ट्विन टॉवर सा अंजाम

मुंबई : अभी नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत के ध्वस्त होने की धूल छंटी नहीं है कि मुंबई में कई निर्माणकर्ताओं पर बॉम्बे हाइकोर्ट की चेतावनी के बादल मंडराने लगे हैं. दरअसल खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक ज़मीन से सटी हुई जगह पर सर्वोच्च न्यायालय के स्टे लगाने के बावजूद निर्माण जारी रखने को लेकर बॉम्बे हाइकोर्ट ने मंगलवार को निर्माणकर्ता को चेतावनी जारी करते हुए नोएडा के ट्विन टॉवर जैसा अंजाम का सामना करने को कहा.

दिलीप वी सप्तर्षि और दो अन्य निवासियों ने एक जनहित याचिका डाली थी, जिसमें दावा किया गया था 1992 की विकास योजना के मुताबिक खार में एक जमीन को खेल के मैदान बनाने की योजना रखी गई थी, इस पर सर्वोच्च न्यायालय के 1995 के आदेश के बाद निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) ने इस ज़मीन पर एकीकृत रियल्टी परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी थी. जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 2019 में एसआरए प्रोजेक्ट निर्माणकर्ताओं ने उक्त ज़मीन पर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था. इसी मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई में एक खंडपीठ सुनवाई कर रही थी.

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पिछले हफ्ते अदालत ने आर्किटेक्ट से उस जगह का मुआयना करने के लिए कहा था जहां निर्माणकर्ता ने निर्माण कार्य शुरू किया था और उसके बाद उपलब्ध खाली ज़मीन की सीमा को लेकर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा था. एसआरए ने निर्माणकर्ताओं को, जो सटी हुई ज़मीन पर निर्माणकार्य कर रहे थे, निर्माण की अनुमति दे दी थी, भूखंड की सीमा पर निर्माणकार्य से उसकी स्थिति बदल गई और खेल का मैदान 5,255 वर्गमीटर घट गया था.

खंडपीठ को सूचित किया गया है कि आर्किटेक्ट ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी. उसके आधार पर अदालत ने पक्षकारों को ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ 20 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए कहा है. हालांकि अधिवक्ता रामा सुब्रामण्यन ने, जो निर्माणकर्ताओं के पक्ष रख रहे हैं, अदालत से ज़मीन का सीमांकन पूरा होने तक निर्माण पर लगी रोक को खाली करने की मांग रखी है. अदालत ने इस मांग पर दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने मौखिक तौर पर कहा, कि इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है आपको भी सुपरटेक जैसे स्थिति का सामना करना पड़े.

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