सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से याचिकाओं पर सुनवाई आज

दिल्लीः

महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे की सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी. दरअसल, शीर्ष अदालत को एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देना है. साथ ही ये भी तय करना है कि शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य होंगे या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इन सभी मामलों पर एक साथ बुधवार को सुनवाई होगी. अधिवक्ता अनीश शाह द्वारा दाखिल अपनी याचिका में शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने कहा, ‘याचिकाकर्ता राज्यपाल की 30 जून, 2022 की असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई को चुनौती दे रहा है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 (एकनाथ शिंदे) को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया…’

याचिका में कहा गया है, ‘शिवसेना निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है. निर्वाचन आयोग ने इसके पदाधिकारियों को भी मान्यता दी है. उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष हैं. पिछला संगठनात्मक चुनाव 2018 में हुआ था और इसकी सूचना भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई थी. शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर कोई विवाद और चुनौती नहीं है.’

याचिका में शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30 जून के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इसमें तीन जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की ‘अवैध’ कार्यवाही और उसके बाद विधानसभाध्यक्ष के चुनाव को रद्द करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है.

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