इनकम टैक्स रिटर्न समय से नहीं भरने पर क्या होगा?

ITR Filing 2025 इनकम टैक्स रिटर्न समय से नहीं भरने की वजह से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा सकता है। जागरण बिजनेस को एक्सपर्ट ने बताया कि आपको नोटिस मिल सकता है। इसके साथ लोन और वीजा मिलने भी दिक्कत आ सकती है। Income Tax Return दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। अभी विभाग ने डेट बढ़ाई (itr due date extension) नहीं है।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अभी तक विभाग की ओर से ड्यू डेट को बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। बहुत से लोग अभी तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं। इसका उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। वहीं, बहुत से लोग जो समय से ITR नहीं फाइल करते हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जागरण बिजनेस ने इस संबंध में एक्सपर्ट से बात की और जाना की आखिर समय से आईटीआर नहीं भरने पर क्या हो सकता है।

एक्सपर्ट ने जागरण बिजनेस को बताया कि समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR Filing 2025) दाखिल करना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता से कहीं बढ़कर है। यह आपको जुर्माने, नोटिस और अनावश्यक वित्तीय तनाव से बचाता है। लेकिन अगर आप समय सीमा से चूक गए तो क्या होगा? आइए सरल शब्दों में इसके परिणामों को समझते हैं।

ITR नहीं भरने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप देर से फाइल करते हैं, तो आपको धारा 234F के तहत विलंब शुल्क देना होगा। ₹5 लाख से की आय वालों को अधिकतम जुर्माना ₹1,000 देना पड़ सकता है। वहीं, ₹5 लाख से अधिक आय वालों को अधिकतम जुर्माना ₹5,000 देना पड़ सकता है। यह जुर्माना आपके द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त है।

उदाहरण: अगर आपकी आय ₹7 लाख है और आप समय सीमा के बाद फाइल करते हैं, तो आपको ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Income Tax Return Filing: आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है
यदि कोई टैक्स बकाया है, तो आपको धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा। आपके द्वारा भुगतान किए जाने तक बकाया कर राशि पर ब्याज लगाया जाता है। देरी का मतलब है कि आपका कर बिल बढ़ता रहेगा।

ITR Filing 2025: कैरी-फॉरवर्ड लाभों का नुकसान
यदि आपको पूंजीगत हानि (शेयरों, संपत्ति, म्यूचुअल फंड आदि से) हुई है, तो आप उसे भविष्य के लाभों के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देर से फाइल करते हैं, तो आप इन हानियों को आगे ले जाने का अधिकार खो देते हैं। इससे बाद में आपको टैक्स में बड़ी हानि हो सकती है।

Income Tax Refund मिलने में होगी देरी
देर से ITR फाइल करने पर आपको रिटर्न मिलने में टाइम लग सकता है। आप जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कई लोगों के लिए यह देरी अपने आप में एक बड़ा नुकसान है।

इनकम टैक्स नोटिस मिलने का खतरा
देर से या गलत तरीके से फाइल करने पर आयकर विभाग द्वारा आपको नोटिस जारी किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पूरी तरह से फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कारण बताओ नोटिस मिल सकता है जिसमें पूछा जाएगा कि आपने अनुपालन क्यों नहीं किया। एक छोटी सी समय सीमा चूक, अनुपालन संबंधी लंबी समस्या का कारण बन सकती है।

लोना, वीजा मिलने में हो सकती है दिक्कत
बैंक अक्सर लोन स्वीकृति (गृह, कार, व्यक्तिगत ऋण) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की कॉपी मांगते हैं। कई देशों में वीजा प्रक्रिया के लिए आय प्रमाण के रूप में आयकर रिटर्न (आईटीआर) की आवश्यकता होती है। समय सीमा चूकने से ऐसी वित्तीय या यात्रा योजनाएं जटिल हो सकती हैं।

नुकसान से बचने के लिए समय से भरें आईटीआर
आईटीआर की समय सीमा चूकने (itr due date extension) का मतलब सिर्फ जुर्माना भरना नहीं है, बल्कि यह रिफंड, भविष्य के कर लाभ और यहाँ तक कि आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इंतजार न करें। आज ही दाखिल करें और इन परेशानियों से बचें।

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