ज्ञानवापी मामला : मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी, हिंदू पक्ष ने देना शुरू किया तर्क

दिल्लीः

 वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को 2 घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई और अब हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रख रहा है. हिंदू पक्ष की ओर से बहस का सिलसिला आज यानी 13 जुलाई को भी जारी रहेगा और हिंदू पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा और याचिका की पोषणीयता (मेरिट) को लेकर अपनी दलील रखेगा. जिला शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका की पोषणीयता (याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं) पर अपनी दलीलें देने का काम पूरा कर लिया. इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की, जो बुधवार को भी जारी रहेगी.

हिंदु पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने पूर्व के कानूनों का हवाला देते हुए मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाया और अदालत से आग्रह किया कि वह इस मुकदमे को खारिज कर दे. उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें समाप्त होने के बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष कहा कि किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ने से वह स्थान मस्जिद नहीं हो जाती. यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष की बहस आज भी जारी रहेगी.

गौरतलब है कि राखी सिंह और अन्य ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के विग्रहों की सुरक्षा और नियमित पूजा पाठ के आदेश देने के आग्रह के संबंध में वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके आदेश पर पिछले मई माह में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था.

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