कंगना रनौत की बठिंडा कोर्ट में पेशी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

दिल्लीः अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मानहानि केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कंगना ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग के आंदोलन में हिस्सा लेने वाली ‘दादी’ बता दिया था. इसके बाद बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया. इस मामले मे कंगना को 14 जुलाई को एसएसपी बठिंडा के माध्यम से बठिंडा अदालत में पेश होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि निचली अदालत उन्हें 8 सितंबर तक तलब न करे, क्योंकि अब यह मामला उच्च अदालत में सुनवाई के लिए विचाराधीन है.
कंगना रनौत ने मोहिंदर कौर की एक तस्वीर साझा करते हुए एक ट्वीट में दावा किया था कि यह वही प्रसिद्ध बिलकिस बानो हैं, जिन्हें ‘दादी’ के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने शाहीन बाग में हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था. उन्हें 100-100 रुपए की दैनिक मजदूरी पर आंदोलन में लाया गया है. हालांकि कंगना ने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया था. इसके बाद मोहिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की एक जिला अदालत में कंगना के खिलाफ मामला दायर किया था. मोहिंदर कौर के वकील के अनुसार, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कराया था.

मोहिंदर कौर बहादुरगढ़ जंडिस की रहने वाली हैं. उन्होंने सालभर किसान आंदोलन में सक्रिय सदस्य के तौर हिस्सा लिया था. वह लगातार दिल्ली बॉर्डर पर रही थीं और कृषि कानूनों का विरोध करती रही थीं. मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ शिकायत में कहा था कि माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर भ्रामक पोस्ट के कारण उन्हें गंभीर मानसिक तनाव, पीड़ा, उत्पीड़न, अपमान, प्रतिष्ठा की हानि और मानहानि का सामना करना पड़ा. आरोप था कि कंगना ने बिना किसी उचित या संभावित कारण के झूठा ट्वीट शेयर किया था. उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने सोशल मीडिया पर उनसे और अन्य किसानों से माफी नहीं मांगी.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker