बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क पर मौजूद गड्ढों के चलते होने वाली मौतों की लेकर नगरीय निकायों की करी खिंचाई

दिल्लीः अवमानना याचिका पर सुनावाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे नगर निगम सहित पूरे महाराष्ट्र के नगरीय निकायों को खिंचाई की है. सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत न करने पर याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एके मेनन और एमएस कार्णिक की पीठ ने नगरीय निकायों को लेकर टिप्पणी की. दरअसल, बीते मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क के गड्ढे के चलते मोहनीश नाम के युवक की मौत हो गई थी. इसी मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ठाणे नगर निगम की है. सुनवाई अधिवक्ता रूजू ठक्कर की अवमानना याचिका पर हुई. दायर की गई याचिका में कहा गया कि नागरिक अधिकारी ने 2018 में हाई कोर्ट के एक आदेश को लागू नहीं किया.

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में अदालत ने सभी मुख्य सड़कों के साथ गड्ढों की मरम्मत का निर्देश दिया था. साथ ही खराब सड़कों और गड्ढों से संबंधित नागिरकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समान तंत्र तैयार करने का भी आदेश दिया गया था. बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधिशों की पीठ ने कहा कि सड़क पर हम गड्ढों को नहीं रोक सकते, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हादसों में मौत न हो. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ठाणे नगर निगम पर सवाल उठाया और कहा कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निगम की है. इसके अलावा अदालत ने कहा कि जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है, इस तरह की घटनाएं हर साल होती हैं और नगर निकाय स्थिति को कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं.

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