सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड : पंजाब पुलिस ने मांगी लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड, फैसला सुरक्षित

दिल्लीः पंजाबी सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की पंजाब पुलिस की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल, तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों आर्म्स एक्ट के एक मामले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है।

स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। स्पेशल सेल की टीम लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में लेकर पहुंची है।

इस बीच, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में जुटी पंजाब पुलिस ने भी आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होकर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड देने की मांग की। पंजाब पुलिस ने कहा कि वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है।

इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस द्वारा की गई ट्रांजिट रिमांड की मांग का विरोध किया। चोपड़ा ने कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ और जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ लॉरेंस को पंजाब में फिजिकल ट्रांजिट रिमांड का विरोध कर रहे हैं।

एडवोकेट चोपड़ा ने कोर्ट के सामने कहा कि पंजाब पुलिस जरूरत पड़ने पर लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसे दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए।

वहीं, पंजाब पुलिस ने दलील दी कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पंजाब पुलिस ने अनुरोध किया है कि बिश्नोई को एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जाए ताकि उसे कानून के मुताबिक सीजेएम मानसा की अदालत में पेश किया जा सके।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की पंजाब पुलिस की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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