दिल्ली हाई कोर्ट ने 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन मामले में दर्ज FIR रद्द की,
दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर गौर करते हुए इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. अदालत ने इस शर्त पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों मॉनसून सीजन (Monsoon Season) से पहले 400 पेड़ लगाएंगे. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के तहत शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर गौर करते हुए इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. अदालत ने इस शर्त पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों मॉनसून सीजन (Monsoon Season) से पहले 400 पेड़ लगाएंगे. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के तहत शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.
गत 31 मई के इस आदेश में कहा गया है, ”17.01.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के तहत बाराखंभा रोड थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 12/2022 व इससे संबंधित कार्यवाही को रद्द किया जाता है. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी जांच अधिकारी से विचार-विमर्श करके एक स्थान निर्धारित करेंगे और वहां (मॉनसून सीजन से पहले) 200-200 पौधे लगाएंगे. ”