मानहानि केस में कोर्ट के आदेश पर RSS नेता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर दिए 1500 रुपये
दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले (Rahul Gandhi defamation case) में आरएसएस नेता राजेश कुंटे (Rajesh Kunte) ने राहुल गांधी को 1500 रुपये जुर्माना भर दिया है। राजेश कुंटे की तरफ से राहुल गांधी के दफ्तर को 1500 रुपये का मनी ऑर्डर मिला गया है। भिवंडी कोर्ट ने राजेश कुंटे को आदेश दिया था कि वो राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर 1500 रुपये दें। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान राजेश कुंटे ने कोर्ट में स्थगन याचिका दायर किया था। इसपर कोर्ट ने कुंटे को आदेश दिया था कि वो राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये दें।
जुर्माने के अलावा मार्च में मामले पर सुनवाई के दौरान कुंटे ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वो एक और नोटरी गवाह पेश करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने कुंटे की मांग को खारिज करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस वक्त कोर्ट ने कुंटे को आदेश दिया था कि वो राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर 500 रुपये दें लेकिन कुंटे ने उस वक्त राहुल गांधी को जुर्माने के 500 रुपये नहीं दिए थे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी थी मगर कोर्ट कई बार स्थगित हुई और पिछले 500 रुपये मिलाकर जुर्माने की राशि 1500 रुपये हो गई।
इस मामले पर राजेश कुंटे के वकील गणेश धरगलकर ने कहा- अदालत ने हमें दो बार जुर्माना भरने के लिए कहा है इसलिए हमने हाल ही में डाक के जरिए 1500 रुपये राहुल गांधी के दफ्तर भिजवा दिए हैं। वहीं राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में मौजूद वकील नारायण अय्यर ने कहा- 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता कुंटे द्वारा स्थगन आवेदन पेश किया गया था मगर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसपर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ये लगातार दूसरी बार है जब शिकायतकर्ता ने कोर्ट में स्थगन आवेदन दिया है। मुझे राहुल गांधी के दफ्तर से शिकायतकर्ता द्वारा जुर्माने के तौर पर भेजे गए 1500 रुपये मिलने की सूचना मिल गई है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को अपने गवाह और सबूत पेश करने को कहा है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2014 में भाषण के दौरान आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसी भाषण को लेकर भिवंडी कोर्ट में राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।