कोर्ट ने 22 अप्रैल तक के लिए टाली लालू यादव की जमानत याचिका

दिल्लीः चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक के लिए लालू की जमानत पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आखिरी मौका दिया है। सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। लालू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस आग्रह को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। 21 मार्च को सीबीआई कोर्ट ने लालू को इस मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

कोर्ट में शुक्रवार को लालू की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा से 11 माह की अवधि जेल में काट ली है। ऐेसे में कोर्ट को उन्हें जमानत देनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि वह लालू के दावे पर जवाब दाखिल करेगी। इसके लिए समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध को मान लिया और 22 अप्रैल तक के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। बता दें कि लालू ने आधी सजा काटने और अफनी बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया है।

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