दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू देवी देवताओं से जुड़े मामले पर ट्विटर को लगाई लताड़

दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों को ब्लॉक कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर नीतियों में सुधार की जरूरत है। हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया। 

ट्विटर ने दावा किया कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के वह किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक नहीं करता। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, अगर यही बात है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ब्लॉक किया गया था? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ लिया। 

कोर्ट ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे संवेदनशील कन्टेंट पोस्ट किए जाते हैं। इनके प्रति ट्विटर को और भी सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि ‘एथिस्टरिपब्लिक’ नाम के एक ट्विटर हैंडल  पर मां काली और अन्य हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया और अमर्यादित टिप्पणियां की गईं। याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे अकाउंट्स को बैन करने के लिए ट्विटर एसओपी जारी करे।

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