आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। CBI ने सुब्रमण्यम को NSE को-लोकेशन घोटाले में पिछले महीने चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

इस पूरे मामले में आनंद पर आरोप है कि वह चित्रा रामकृष्ण को कंट्रोल कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि वे आनंद को स्टॉक एक्सचेंज की बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां देती थीं। चित्रा को भी पूछताछ के लिए अरेस्ट किया गया है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर आरोप लगाए थे कि वे हिमालय के एक अज्ञात बाबा की कहने पर फैसले लेती थीं। इतना ही नहीं, बाबा की सलाह पर ही उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रबंध निदेशक का सलाहकार बनाया था।

आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि हिमालय से चित्रा रामकृष्ण को सलाह देने वाला योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले योगी (आनंद सुब्रमण्यम) को ‘शिरोमणि’ कहा करती थीं। आनंद सुब्रमण्यम पिछले 20 साल से चित्रा को व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में सलाह देते आ रहे थे।

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