आशीष मिश्र की ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे पीड़ित परिवार
दिल्लीः उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पीड़ित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इन लोगों ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की ज़मानत याचिका रद्द करने की मांग की है.
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र को ज़मानत दे दी थी. इसके कुछ दिनों बाद वे जेल से भी छूट गए थे. विपक्षी पार्टियों और किसान नेताओं ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा था. उनका कहना था कि योगी सरकार ने इस मामले में ठीक से पैरवी नहीं की. दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना था कि ये फ़ैसला अदालत का है और सरकार न्यायालय के काम में दखल नहीं देती.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और 12 अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ तीन अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद कर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने का आरोप है. बाद में उग्र भीड़ ने तीन लोगों को पीट-पीट कर मार डाला था. आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं.