तो लगेगा जुर्माना…………….

उत्तराखंड में वाहनों के परमिट, लाइसेंस, फिटनेस आदि सर्टिफिकेट को पूरा कराने के लिए 31 अक्तूबर के बाद छूट नहीं मिलेगी।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से लंबित सभी प्रमाणपत्रों को तेजी से बनाने के निर्देश दिए हैं।

रिन्यू होने से रह गए वाहनों के परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस आदि को एक महीने के भीतर तैयार करना होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसके सख्त आदेश दिए हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निदेशक डा. पीयूष जैन ने इस बाबत सभी राज्यों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को अतिरिक्त संसाधनों का इंतजाम करते हुए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए कहा है।

कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से वाहनों के परमिट, लाइसेंस आदि के प्रमाणपत्रों की वैधता को केंद्र सरकार ने 31 अक्तूबर 2021 तक मान्य कर दिया है। ये वो प्रमाणपत्र हैं जो एक फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो गए थे या फिर 31 अक्तूबर तक एक्सपायर होने वाले थे। 

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker