रामबालक सिंह को 5 साल कैद की सजा

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। रामबालक सिंह जेडीयू से विभूतिपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। 

वर्ष 2000 में विभूतिपुर के ललन सिंह ने पूर्व विधायक और उनके भाई पर थाने में मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दोनों भाई को आरोपी करार दिया था। 

आवेदन में ललन सिंह ने कहा था कि वे शिवनाथपुर गांव में ही गंगा सिंह की लड़की की शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने गये थे। वहां शिवनाथपुर के ही लालबाबू सिंह व रामबालक सिंह ने उन्हें देखते ही पकड़ने की बात कही।

जिससे डर कर वे भागे। रास्ते में उपेन्द्र सिंह के घर के पास लालबाबू सिंह एक व्यक्ति के साथ पिस्तौल लेकर पहुंचे। उसी समय रामबालक सिंह भी बाइक से पहुंचे गये।

उनकी बाइक पर भी एक व्यक्ति था। उसके बाद जान मारने की नीयत से गोली चलायी। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली उड़ गयी। 

फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे। ललन सिंह ने आवेदन में घटना का कारण पूर्व से चली आ रही दुश्मनी बताया था।

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