जल कर में दी जा रही छूट का कल आखिरी दिन

इंदौर। राज्य शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति और जल कर में दी जा रही छूट का फायदा लेने का मंगलवार को आखिरी दिन है।

आमतौर पर यह छूट 30 जून तक दी जाती है, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर इस साल भी सरकार ने 31 अगस्त तक नागरिकों को छूट की सुविधा प्रदान की है।

इसके तहत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

एक लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर और अधिभार की राशि बकाया होने पर नागरिकों को अधिभार में 25 प्रतिशत तक की राशि छूट दी जाएगी।

जिनके बकाया जल कर में कर और अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

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