केजरीवाल-सिसोदिया समेत अन्य 9 विधायक बरी,

दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है।

2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नौ अन्य विधायकों को आरोप मुक्त यानी बरी कर दिया।

यह फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते।

हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए।

अदालत ने आप विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्ला खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186, 353 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है। यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जिन अन्य विधायकों का इस पूरे मामले में नाम था, वे हैं अमानतुल्ला खान, प्रकाश जरवाल, नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश गुप्ता, राजेश ऋषि, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी।

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