भिखारियों के टीकाकरण के संबन्ध में याचिका
एससी का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भिखारियों और सड़क पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास और टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मामले में मदद करने को कहते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह यह दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा कि सड़कों पर किसी भी भिखारी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अभाव के कारण लोग आम तौर पर कुछ प्राथमिक आजीविका के लिए सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर होते हैं।
पीठ ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के रूप में हम एक अभिजात्य दृष्टिकोण नहीं लेना चाहेंगे कि सड़कों पर कोई भिखारी नहीं होना चाहिए।’