कोर्ट ने आरोपियों को 28 तक पुलिस को रिमांड पर सौंपा

इंदौर। शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर दिनदहाड़े हुए गोलीकांड में पकड़ाए दोनों आरोपितों सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को गुरुवार को विजय नगर थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया गया।

करीब 20 मिनट तक आरोपितगण न्यायाधीश सुरेश यादव के समक्ष सिर झुकाए खड़े रहे। पुलिस ने कोर्ट से यह कहते हुए आरोपितों का रिमांड मांगा कि पूछताछ अभी बाकी है। आरोपितों को दिल्ली लेकर भी जाना है। इस पर कोर्ट ने आरोपितों को 28 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।

आरोपितों के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की जा रही है। आरोपित सतीश भाऊ ने जब सरेंडर किया था तो उसके हाथ पर चोट नहीं थी लेकिन पुलिस ने उसे इतना मारा कि हाथ टूट गया है।

वकील ने यह आशंका भी जताई कि पुलिस आरोपितों का एंकाउंटर कर सकती है। कोर्ट ने पुलिस को आरोपितों की नियमित मेडिकल जांच कराने को कहा है। आरोपितों को सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस ने आरोपितों को 28 जुलाई तक रिमांड पर सौंपने की गुहार लगाई। आरोपितों की तरफ से एडवोकेट राम बजाड़ गुर्जर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपितों के साथ पुलिस हिरासत में गंभीर मारपीट की जा रही है। पुलिस ने आरोपित सतीश भाऊ का हाथ तोड़ दिया है।

आरोपित चिंटू ठाकुर के शरीर पर भी गंभीर चोट नजर आ रही है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि प्रकरण में सहआरोपितों की गिरफ्तार होना बाकी है। इस सिलसिले में दोनों आरोपितों को दिल्ली लेकर जाना है। कोर्ट ने पुलिस की गुहार स्वीकारते हुए दोनों आरोपितों को 28 जुलाई तक पुलिस को सौंप दिया।

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