राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका खारिज

गुरुग्राम के पटौदी स्थित रामलीला मैदान में चार जुलाई को धर्मांतरण को लेकर आयोजित की गई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रामभ क्त गोपाल शर्मा (Ram Bhakt Gopal) की जमानत याचिका गुरुग्राम की अदालत ने खारिज कर दी है। गोपाल शर्मा के वकील ने कहा कि वह जमानत के लिए अब सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

गोपाल शर्मा पर 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था।

गुरुवार को पटौदी के कोर्ट नंबर 2 में जज मोहमद साबिर के समक्ष गोपाल शर्मा की जमानत को लेकर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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