चार आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

बांदा,संवाददाता। अवैध खनन कर 70 ट्रकों में बालू भरने की कोशिश व तीन ट्रकों में बालू भरने के मामले में चार आरोपियों की जिला जज ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उजरेहटा केन नदी बालू खनन क्षेत्र में खान निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने छापा मारकर 70 ट्रक, तीन बालू भरे, तीन पोकलैड मशीन व एक जेसीबी पकड़ी थी।

मटौंध थाने मेंरिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपियों में शारूख खां, कमरूद्दीन, दानिश व संकटा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिला जज ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उधर, इसी अदालत ने जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। बबेरू के परसौली गांव निवासी सोमदत्त यादव पर जानलेवा हमले के आरोपी अभिमन्यु व मनोज ने अधिवक्ता के जरिए बुधवार को अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। डीजे ने साक्ष्यों के अभाव में अर्जी खारिज कर दी।

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