जल्द लिंक करे आधार और पैन कार्ड वरना हो जाएगी परेशानी

मुंबई : पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए छह दिन का समय बचा है। अगर आपने अगले छह दिन में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे , SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

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