रेप केस में टीचर को उम्रकैद की सजा

बिहार के वैशाली जिले के महनार थाने के एक स्कूल की आठवीं की छात्रा के साथ रेप मामले में शिक्षक समेत दो को ताउम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया।

शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ने के दौरान छात्रा के साथ कई बार रेप किया था। पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर महनार थाने में वर्ष 2019 के 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

दो साल के बाद महिला दिवस पर ही इसका फैसला भी आया और दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनायी गयी। दोनों 9 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए गए थे और तबसे जेल में ही हैं। अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी है।

इस घटना को सभ्य समाज के माथे पर कलंक बताते हुए विशेष लोक अभियोजक ने दोनों को फांसी की सजा देने का अदालत से अनुरोध किया और पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को ताउम्र कैद की सजा दी।

अदालत ने  दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही पीड़िता को बिहार प्रतिकर योजनाके तहत दस लाख रुपए भुगतान करने का आदेश भी दिया। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दी जाएगी।

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