हमीरपुर: अदालत के आदेश पर सात के खिलाफ दर्ज हुआ छेड़खानी एवं मारपीट का मुकदमा

भरुआ सुमेरपुर। करीब 10 माह पूर्व शौच के लिए जा रही किशोरी के साथ छेड़खानी करने के उपरांत उलाहना देने से नाराज लोगों ने घर के अंदर घुसकर मारपीट व गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर जांच शुरू की है.

पत्योरा गांव निवासी लेखपाल निषाद ने अदालत को अवगत कराया था कि उसकी पुत्री गत वर्ष 5 मई को शाम के समय शौच को जा रही थी. तभी गांव के निवासी राजेंद्र ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी. इस घटना की जानकारी पुत्री ने घर लौट कर की. पीड़ित ने बताया कि इसका उलाहना उसने राजेंद्र के घर जाकर दिया.

उलाहना देने से नाराज होकर राजेन्द्र, अवधेश, राजे, विजय, विनीत, कैलाश, पिंटू आदि घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए उसके परिवार के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. घटना से पुलिस को अवगत कराया.

परंतु पुलिस ने विधिक कार्यवाही नहीं की. अदालत के आदेश के 10 माह बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 354, 452, 504, 506 एवं 8 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है. मुकदमा दर्ज होते ही आरोपियों मे हडकंप मच गया है।

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