नाबालिग के साथ रेप के इल्जाम में 10 साल की सजा
लखनऊ : गोरखपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरसिंहा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रशांत को दस साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 13 माह 21 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय सिंह का कहना था कि घटना 14 मई 2018 की रात करीब 11 बजे की है। वादी की नाबालिग लड़की छत पर सो रही थी। अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रशांत आया और वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई।