उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाना हुआ आसान, बदल गए नियम

देहरादून : मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। अब 63 केवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर पर भी योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर पर 20 किलोवॉट योजना का ही प्लांट लग सकेगा। जबकि 63 केवीए ट्रांसफार्मर पर 25 किलोवॉट का प्लांट लग सकेगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने नियमों को सरल करते हुए नए नियम जारी किए। इसमें 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 20 किलोवॉट, 63 केवीए ट्रांसफार्मर पर 25 किलोवॉट क्षमता का प्लांट लगेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर से हवाई दूरी 300 मीटर और मैदान में 100 मीटर ही रहेगी। यदि ट्रांसफार्मर के पास निर्धारित दूरी से अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम वार्षिक आय वाले आवेदन को लाभ दिया जाएगा। यूपीसीएल को 25 केवीए और 63 केवीए क्षमता के सभी ट्रांसफार्मरों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग द्वारा सीएम स्वरोजगार योजना के अनुसार ही सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को सभी लाभ मिलेंगे। इसमें मार्जिन मनी, सब्सिडी समेत सभी रियायतों का लाभ मिलेगा।

अभी तक आए 529 आवेदन, 75 आवंटित
सीएम सौर स्वरोजगार योजना में अभी तक सभी जिलों से कुल 529 आवेदन आ चुके हैं। 75 लोगों को प्रोजेक्ट आवंटित भी हो चुके हैं। सबसे अधिक आवेदन पौड़ी जिले से 105 हुए हैं। 13 देहरादून, 88 टिहरी, 66 उत्तरकाशी, 24 हरिद्वार, 12 रुद्रप्रयाग, 38 चमोली, 26 यूएसनगर, 28 नैनीताल, 36 अल्मोड़ा, 27 बागेश्वर, 36 पिथौरागढ़, 30 चंपावत में आवेदन किए गए।

25 केवीए से बढ़ेगी संख्या
योजना में 25 केवीए ट्रांसफार्मर को भी जोड़ने से अब आवेदनों की संख्या बढ़ सकेगी। क्योंकि पहाड़ों पर 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर की संख्या कम रही।  अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसी को ध्यान में रखकर नियम कुछ शिथिल किए गए हैं। अब 25 केवीए ट्रांसफार्मर को भी योजना से जोड़ा गया है। योजना का मकसद लोगों को पहाड़ पर ही स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।

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