लखनऊ में अवैध कब्जेदारों पर लगेगा गुंडा एक्ट

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कब्जे की जमीनों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम बनाई है। कहा गया है कि कब्जा करने वालों को भले ही संरक्षण क्यों न मिला हो, उसे भू माफिया घोषित करके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। 15 दिन के भीतर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कुछ प्रभावशाली एवं दबंगों द्वारा न सिर्फ शासकीय भूमि ही नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं‚ प्रतिष्ठानों‚ चैरिटेबल ट्रस्ट‚ लावारिस संपत्तियों‚ गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। जिससे कभी-कभी कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसा शिकायतों का निस्तारण अब 15 दिन के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे से मुक्त जमीनों पर अगर फिर से कब्जा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी की होगी।

डीएम ने कहा कि कब्जा हटाओ अभियान के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करके कब्जेदारों‚ दबंगों‚ गिरोहबंद असमाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भू माफिया के रूप में चिह्नित कराकर कार्रवाई हो। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई की समीक्षा भी हो।

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