हमीरपुर: जिलाधिकारी ने मतदाता सूचि संबंधी जानकारी दी
हमीरपुर। जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जनपद वासियों को जानकारी देते हुए बताया कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों या अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2021 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, वह सभी भारतीय नागरिक प्रारूप -6 भरकर विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम अंकित करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मतदाता सूची से नाम विलोपित करने हेतु फार्म 7 व नाम संशोधन हेतु फार्म 8 भरकर बीएलओ को देकर इससे संबंधित कार्य करा सकते हैं । उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रखा जाये।
उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि 01 जनवरी 2021 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना है और मतदाता सूची में संशोधन, बिलोपन और नाम जोड़े जाने का कार्य बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में बीएलओ लापरवाही न बरतें शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु संबंधित व्यक्ति अपने निकटतम पोलिंग स्टेशनों पर अपने बीएलओ /संबंधित क्षेत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अपना अभ्यावेदन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमाकर बीएलओ से रसीद प्राप्त कर लें।
इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में दावे व आपत्तियों 17 नवम्बर से 15 दिसंबर के बीच प्राप्त की जाएंगी और इनका निस्तारण 05 जनवरी 2021 को किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को होगा। पूरक सूचियों की तैयारी एवं छपाई 14 जनवरी 2021 को किया जाएगा।
02- जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 का निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार इलाहाबाद -झांसी स्नातक निर्वाचन कार्यक्रम अवस्थित मतदेय स्थलों पर दिनांक 01 दिसंबर 2020 को प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संपन्न होगा।
निर्वाचकों के पहचान के संबंध में ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से 1-आधार कार्ड ,2-ड्राइविंग लाइसेंस,3- पैन कार्ड ,4-भारतीय पासपोर्ट ,5- राज्य /केंद्र सरकार ,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र , 6- सांसदों /विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, 7- शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/ स्नातक निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र , 8-विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि /डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में 9- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में, से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है।