आइये जाने क्या है अटल पेंशन योजना, इस स्कीम में निवेश से पहले रखे इन खास बातो का ध्यान

अटल पेंशन योजना (APY) वर्ष 2015 में शुरू की गई एक गारंटीकृत पेंशन योजना है। यह मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना का संचालन पीएफआरडीए की ओर से किया जाता है। 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है। इसके लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर के 60 साल के होने के बाद पेंशन राशि मिलती है। यह राशि 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच की हो सकती है। पेंशन की राशि APY में किए गए अंशदान पर निर्भर करता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि कम उम्र में इस योजना के लिए चुना जाना अधिकतम लाभ दिला सकता है और वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक निवेश को कम करता है। मासिक पेंशन सब्सक्राइबर को या पति को मिलेगी। उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक के 60 वर्ष की आयु में जमा पेंशन फंड, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। यदि 60 वर्ष की आयु के बाद पहुंचने वाले निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो पति या तो योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है और फंड का दावा कर सकता है या शेष अवधि के लिए योजना जारी रख सकता है।

योजना में आवेदन करने के लिए निवेशक बैंक और ऑनलाइन दोनों पर उपलब्ध अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वे अपना APY खाता शुरू करने के लिए या तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जा सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे संबंधित बैंक को मैन्युअल रूप से जमा कर सकते हैं।

इस योजना में निवेशक को 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से योगदान देने की आवश्यकता होती है, और फिर मासिक पेंशन की निश्चित राशि शुरू होती है। कुछ परिस्थितियों में 60 वर्ष की आयु से पहले निवेशक अपने अटल पेंशन योजना खाते से समय से पहले बाहर निकल सकते हैं। यह खाता निष्क्रिय नहीं होता है यदि निवेशक योगदान देना बंद कर देता है, यह केवल तभी निष्क्रिय हो जाएगा जब खाता शेष किसी भी स्व-योगदान के बिना शून्य हो जाता है और/या खाता रखरखाव शुल्क में कटौती के कारण होता है।

इस योजना के तहत, निवेशक को आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1) के तहत कर कटौती में छूट मिलती है।

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