हमीरपुर : जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का ताबड़तोड़ एक्शन, पढ़ें पूरी खबर

हमीरपुर 10 जून 2020

01- आज जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सरीला/गोहांड की तरफ़ जाते समय जलालपुर में मौरम/बालू का ओवरलोड ट्रक संख्या यूपी 92 टी 8967 दिखाई देने पर जिलाधिकारी ने तत्काल गाड़ी रुकवाकर ट्रक के रॉयल्टी पेपर / एमएम-11 से संबंधित अभिलेख मांगे जोकि ट्रक चालक के पास नही पाए गए । जिसपर जिलाधिकारी ने ट्रक को जलालपुर थाने की सुपुर्दगी में देकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिस मौरम खदान से ट्रक की बिना एमएम-11 के मौरम की लोडिंग हुई है उस पट्टाधारक पर भी एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाय। ज्ञात हो कि ट्रक चालक द्वारा भेड़ी जलालपुर खदान संख्या 23/13 से बिना एमएम-11 के मौरम/बालू लाने की बात बताई गई है।

02- गोहांड में दो व्यक्तियों ( एक गांधीनगर तथा दूसरा कमला नगर निवासी) के कोरोना वायरस/ कोविड-19 से पॉजिटिव /संक्रमित पाए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने गोहांड के सम्बन्धित क्षेत्र/ कंटेन्मेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गोहांड के सम्बन्धित मुहल्ले गांधीनगर व कमला नगर में पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियो की कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए तथा कहा कि संक्रमित पाय गए व्यक्ति की कांटैक्ट ट्रेडिंग कर सम्पर्क में आए लोगों के सैम्पल लिए जाय। जिलाधिकारी ने कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद संबंधित क्षेत्र/ मुहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने तथा गलियों में बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए तथा कहा कि कंटेन्मेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी ।

जिलाधिकारी ने संपूर्ण क्षेत्र/ मुहल्ले की बेहतर तरीके से साफ सफाई कराने व सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी जैसे सुरक्षा ,स्वास्थ्य कर्मी आदि कोरोना/ कोविड-19 के दृष्टिगत सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण यथा मास्क ,ग्लब्स आदि पहनकर ही प्रवेश करें। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले / होम डिलीवरी करने वाले यथा सब्जी विक्रेता, किराना सामान विक्रेता आदि सभी सुरक्षा उपकरण पहनकर ही सामग्री की आपूर्ति करे।

कहा कि कंटेन्मेंट जोन में जिन लोगों को कोरोना के लक्षण प्रकट हो उनके द्वारा तत्काल अवगत कराकर जांच कराई जाए इसको छुपाया ना जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित क्षेत्र की निगरानी समिति द्वारा सक्रिय होकर सभी पर नजर रखी जाए । कंटेन्मेंट जोन में लोगो के घर से बाहर निकलने पर सख्ती पर रोका जाय , आवश्यक कार्यो के अलावा लोगो की आवाजाही बंद की जाय, ताकि संक्रमण न फैल पाय। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य दुकानों/मार्केट को बंद किया जाय। 01 मई के बाद आने वाले सभी प्रवासियों की सैम्पलिंग की जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोरोनावायरस / कोविड19 के लक्षण यथा खांसी जुखाम ,बुखार आदि की समस्या हो वह व्यक्ति निगरानी समिति को अथवा स्वास्थ्य विभाग को , एसडीएम अथवा सीओ आदि को इसकी सूचना दे उसकी प्रशासन द्वारा पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोहांड के कंटेन्मेंट जोन में जिस व्यक्ति के जुकाम, खांसी ,बुखार अथवा अन्य कोई लक्षण प्रकट हों उनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल लिया जाए।कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के सम्पर्क में आये सभी लोगों का अनिवार्य रूप से सैम्पल लिया जाय।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कहा कि कंटेन्मेंट जोन में सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती से निगरानी रखी जाए, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर आ जा नही सके।
इस दौरान उपजिलाधिकारी सरीला , पुलिस क्षेत्राधिकारी सरीला तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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