69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
लखनऊ। 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर यूपी सरकार की चुनौती को डबल बेंच ने स्वीकार करते हुए आज उस पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद शिक्षकों का आक्रोश बहुत बढ़ गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने शिक्षक भर्ती पर लगाई गई रोक पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों की वजह से रोक लगाई थी। सैकड़ों अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि शिक्षक परीक्षा में दिए गए छह प्रश्न गलत थे। इन गलत प्रश्नों की वजह से तमाम छात्र मेरिट में आने से रह गए।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रश्नपत्र देखा और यह पाया कि वाकई कुछ प्रश्नों में दुविधा की स्थिति है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट की सिंगिल बेंच ने 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी और यूजीसी से इन विवादित प्रश्नों को लेकर जवाब माँगा।
जस्टिस आलोक माथुर ने यूजीसी से कहा कि क्योंकि प्रश्नों को लेकर दुविधा की स्थिति है इसलिए फ्रेश स्क्रूटनी के ज़रिये भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए।
हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर यूपी सरकार ने फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की। सिंगिल बेंच द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक मामले में डबल बेंच ने सुनवाई के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।