माल्या को भारत लाने की उम्मीद बढ़ी
भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील लंदन की अदालत से खारिज
नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत से झटका लगा है। लंदन की हाईकोर्ट में माल्या ने अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी। जिसे अदालत ने ख़ारिज दिया है।
किंगफिशर एयरलाइंस के 64 वर्षीय पूर्व प्रमुख ने इस साल फरवरी में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। जिसपर आज फैसला आया है। लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील खारिज कर दी।इस बीच जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंदन की न्यायिक प्रणाली के अनुसार विजय माल्या 14 दिनों के भीतर SC में HC के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर वह निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करते हैं। तो हम प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करेंगे।