दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने CBSE से कहा- रोज-रोज का नहीं, 10-15 दिन का शेड्यूल एक बार में बताएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जिन छात्रों के बोर्ड परीक्षा केंद्र हिंसा से प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं उन्हें अगले 10-15 दिनों के लिए परीक्षाओं के कार्यक्रम के बारे में एक बार में बताया जाए न कि रोज-रोज के आधार पर। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। वहां और मौतें हुई हैं। इसलिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को अगले 10-15 दिनों के लिए कोई फैसला लेने की जरूरत है।

अदालत ने सीबीएसई को दीर्घकालीन योजना के बारे में निर्देशों के साथ दोपहर सवा दो बजे तक सूचित करने के लिए कहा है।

अदालत के ये निर्देश तब आए हैं जब सीबीएसई ने बुधवार को कहा कि हिंसाग्रस्त उत्तरपूर्वी दिल्ली में 86 स्कूलों में परीक्षाएं टाल दी गई है। 26 फरवरी को कक्षा दसवीं के छात्र-छात्राओं की अंग्रेजी की परीक्षा थी जबकि 12 वीं कक्षा के लिए वेब एप्लिकेशन और मीडिया समेत वैकल्पिक परीक्षाएं होनी थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में परीक्षा के लिए नयी तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।

मृतकों की संख्या 20 पहुंची
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या में और इजाफा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 13 से बढ़कर 20 हो गई हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने चार और लोगों के मरने की पुष्टि की है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों के बीच रविवार को भड़की हिंसा मंगलवार को भी जारी रही। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर आदि इलाकों में जारी हिंसा में करीब 250 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, इनमें 56 पुलिस के जवान भी शामिल हैं।

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