काम की खबर: अगर 6 दिनों में नहीं कराया ये काम, तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
पैन कार्ड के नंबर को आधार के साथ लिंक करना अब जरूरी है। जी हां अब उपभोक्ताओं को आयकर दाखिल करने के लिए आधार को पैन के साथ लिंक अनिवार्य है। अब न सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए आयकर दाखिल करने के लिए पैन लिंक करना अनिवार्य होगा बल्कि पैन कार्ड बनाने के लिए भी उसके पास आधार कार्ड होना भी जरूरी है।
जानकारी के लिए बता दे आपने आगामी 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप भारी नुकसान उठा सकते है। जानकारी के लिए बता दे कि आयकर विभाग के जारी आदेश के अनुसार, एक अक्तूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे। यानी इस बड़े नुकसान से बचने के लिए आपके पास सिर्फ पांच दिन का ही समय बचा हुए है। तो बिना समय गवाए पांच दिनों से अंदर-अंदर अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा ले। ऐसे पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए नहीं हो पाएगा। वे अमान्य हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं।
उच्च न्यायालय ने भी बताया अनिवार्य
ऐसे कराएं लिंक
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।