सबसे पहले पढ़े ये खबर : इस बैंक पर RBI की पाबंदी, 6 महीने में निकाल सकते सिर्फ 1 हजार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। इस पाबंदी के तहत अगले छह माह तक बैंक से किसी भी तरह की व्यावसायिक लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आरबीआई ने यह व्यवस्था भी दी है कि इन बैंकों के खाताधारक अपने अकाउंट से सीमित राशि ही निकाल पाएंगे।

अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने की कार्रवाई

इस खबर के फैलने के साथ ही बैंक के कस्टमर्स पैनिक नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बैंकों की शाखाओं के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर किए जा रहे कई ट्वीट में ग्राहकों के चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर झलक रही है, जिसे देखा जा सकता है।

आरबीआई ने मंगलवार को जारी अपने ऑर्डर में कहा है कि जमाकर्ता अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट या अन्य किसी भी अकाउंट से एक हजार रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही आरबीआई से लिखित में मंजूरी के बिना पीएमसी पर किसी भी तरह का लोन देने या उस लोन को रिन्यू करने, किसी तरह के निवेश, जमा राशि स्वीकार करने की पाबंदी लगा दी गई है।

हालांकि, रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि इन बैंकों पर लगी पाबंदियों का मलबल यह नहीं है कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा यह प्रतिबंध अगले छह माह तक लागू रहेंगे।

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