PAN से Aadhaar लिंक नहीं तो नुकसान के लिए हो जाएं तैयार, लगेगी पेनल्टी और आएगी ITR मे दिक्कत

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन धारकों को इसे तुरंत लिंक करने को कहा है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन से आयकर रिटर्न, रिफंड और वित्तीय लेनदेन में दिक्कतें आएंगी।
Aadhaar-PAN linking: अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो यह जरूरी जानकारी आपके लिए है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ऐसा करने का यह आपका आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड धारकों से अपने पैन को आधार कार्ड से तुरंत लिंक करने को कहा है।
अगर आप बताई गई तारीख तक दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके साथ और भी कई दिक्कतें आएंगी और पेनल्टी भी लगेगी।
इन्हें देनी होगी पेनल्टी
जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने आधार को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। PAN-आधार लिंकिंग पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है, और ऐसा न करने पर टैक्स और फाइनेंशियल कामों में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 की एक नोटिफिकेशन में साफ किया है कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के आखिर तक लिंकिंग पूरी करनी होगी।
जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उन्हें लिंक करने से पहले 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, वे 31 दिसंबर, 2025 तक बिना किसी फीस के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।
पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है
Aadhaar PAN Link: एक इनएक्टिव पैन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड पाने और ऐसे ट्रांजैक्शन पूरे करने से रोक सकता है जहां पैन जरूरी है।
इससे ज्यादा TDS या TCS कटौती, 15G या 15H जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, और KYC समस्याओं के कारण बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर सेवाएं बंद कर सकते हैं। रिफंड भी बिना भुगतान के रह सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका भी देता है।
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)
स्टेप 2: ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें (लॉगिन की ज़रूरत नहीं है)।
स्टेप 3: अपना पैन, आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही डालें जैसा आधार में लिखा है; “वैलिडेट” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आपके आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा; उसे डालें।
स्टेप 5: अगर आप पिछली डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आपको ई-पे टैक्स के जरिए ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी।
स्टेप 6: पेमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करें।
एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा। पोर्टल पर स्टेटस अपडेट होने में आमतौर पर 3-5 वर्किंग दिन लगते हैं। सबमिशन के बाद, आप सफल लिंकिंग कन्फ़र्म करने के लिए पोर्टल पर अपना PAN-आधार लिंक स्टेटस वेरिफाई कर सकते हैं।
अगर आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या होगा?
31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन मिस करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे टैक्स फाइलिंग, रिफंड और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रुकावट आ सकती है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं-
इनऑपरेटिव पैन के साथ फॉर्म 15G/H स्वीकार्य नहीं होगा।
जब तक पैन इनऑपरेटिव रहेगा, मौजूदा फॉर्म 15 G/H अप्रभावी हो जाएगा।
NSDL/CDSL गाइडलाइंस के अनुसार, इक्या आधार-पैन लिंकिंग मुफ़्त है?
पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए व्यक्तियों को 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल । FAQ
पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन क्या है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन लोगों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपने असली आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक आधार-पैन लिंकिंग पूरी करनी होगी।
क्या आधार-पैन लिंकिंग फ्री है?
पैन-आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।





