UCC में रजिस्‍ट्रेशन किए बिना लिव-इन में रह रही थी लड़की, अपने ही घर में कर दिया कांड

मुखानी थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बेटी और उसके दोस्त पर घर से जेवर और पैसे चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को सौंपी तहरीर में शिकायतकर्ता ने कहा कि घर में पड़े आभूषण और नकदी को उसे बैंक में जमा करना था। मगर 20 मार्च को पता चला कि दोनों चीजें अपनी जगह से गायब है। छानबीन करने पर पता चला कि एक युवक ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर जमा-पूंजी गायब कर दी। युवक मुस्लिम समुदाय का है। बिना यूसीसी में पंजीकरण के वो बेटी के साथ रहता है।

वहीं, एसओ विजय मेहता ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक-युवती दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों मेडिकल की पढ़ाई करते हैं।

नेपाली किशोरों के बीच हुई मारपीट, एक का सिर फूटा

नैनीताल: शहर की मॉल रोड में नेपाली किशोरों के विवाद में एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले दो युवकों पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात मॉलरोड में पर्यटन विभाग के समीप नेपाली मूल के किशोरों के बीच आपसी विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के साथ में दर्जन भर युवक आ गए और बीच सड़क खूब हाथापाई हुई। मारपीट में एक किशोर बुरी तरह जख्मी हो गया।

बीडी पांडे अस्पताल तें जख्मी किशोर के इलाज के बाद उसके पिता कमल बहादुर से कोतवाली में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित सात लोगों को कोतवाली बुलाया। कोतवाली में देर तक हंगामा चलता रहा। कोतवाल हेम पंत ने बताया कि मामले में बसंत व धन बहादुर के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य लोगों को सख्त हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने में आजीवन कारावास

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुबीर कुमार की कोर्ट ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं बाद में जाति के आधार पर शादी से मुकरने के मामले में अभियुक्त नितीश नैनवाल पुत्र लीलाधर नैनवाल निवासी ग्राम ढिकुली, गर्जिया, थाना रामनगर, जिला नैनीताल को धारा-376 व एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के निर्णय के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 फरवरी 2022 को थाना रामनगर में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराए कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर दो साल से शारीरिक संबंध बनाये, अब वह शादी के लिए मना कर रहा है, अभियुक्त सात फरवरी को जिम कार्बेट पार्क में दोस्तों के आने के बहाने सफारी पर ले गया।

कहने लगा कि दोस्त दूसरी गाड़ी से आ रहे है, लेकिन यह नहीं बताया था कि सफारी नाइट स्टे है लेकिन अभियुक्त ने पीड़िता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी हालत में शारीरिक संबंध बनाए। आठ फरवरी को पीड़िता के घरवालों ने धनगढ़ी गेट पर पीड़िता को बेहोशी हालत पर पाया और अभियुक्त व पीड़िता के परिवार वाले दोनों लोगों को पुलिस चौकी गर्जिया ले गए। पूछताछ में अभियुक्त सात दिन के अंदर शादी करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद गर्जिया चौकी से ही पीडिता को अपने साथ ले जाकर अन्य होटलों में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।

सात दिन व्यतीत होने पर के बाद भी पीड़िता के शिल्पकार जाति की होने की वजह से कोर्ट मैरिज करने से इंकार कर दिया। जबकि शुरूआत में कहा था कि मैं जाति पात नहीं मानता हूं और शादी करूंगा। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने को 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस मामले में कोर्ट ने निर्णय में कहा कि अभियुक्त का अपराध बेहद गंभीर है।

कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जुर्माने की राशि में से 30 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश पारित किया।

इसके अलावा पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना व उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2020 के तहत जिला विधिक प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाने का भी निर्णय दिया है।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker