नैनीताल डेयरी यूनियन चीफ पर लगा था रेप का आरोप, उत्तराखंड HC ने शर्तों के साथ दी बेल

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को जमानत दे दी है,जिन्हें पिछले साल बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने 19 मार्च को बोरा को इस शर्त पर जमानत दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे और पीड़िता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।
अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करने या यदि उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। बोरा पर संघ की एक कर्मचारी, जो विधवा थी,ने स्थायी नौकरी के बदले में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया,जिसके बाद पुलिस ने उसे आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
बोरा ने तर्क दिया कि एफआईआर देर से दर्ज की गई थी और पीड़िता के बयान असंगत प्रतीत होते हैं,जिससे उसकी कहानी पर संदेह पैदा होता है। अभियोजन पक्ष ने इसके विपरीत कहा कि ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि बोरा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।