उत्तराखंड: मास्टर माइंड को HC से बड़ी राहत, 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक

हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

दरअसल, हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए दंगे में नुकसान को लेकर आरोपित मलिक को 2.42 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अंदर धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। यह भी कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान गई और करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा। जिसकी भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया गया।

धनराशि जमा नहीं करने पर प्रशासन ने वसूली कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपित को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया गया था। आरोपित ने इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस गलत है। उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए है।

दर्ज वाद न्यायालय में लंबित है, इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने के बाद ही रिकवरी की जा सकती है, इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय। एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। मलिक को तहसीलदार की ओर से नगर निगम के नोटिस के बाद नियमानुसार दस प्रतिशत बढ़ाकर दो करोड़ 60 लाख से अधिक का नोटिस थमाया गया था।

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