PF Account प्रोफाइल में करना चाहते हैं बदलाव, जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस…

अगर आपका नाम या घर का पता बदल गया है और आप इसे ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में अपडेट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।

आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे इन सब जानकारी को पीएफ अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं।

बता दें कि पीएफ अकाउंट में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर को एक स्व-घोषणा पत्र सबमिट करना होता है। इस घोषणा पत्र में कर्मचारी के साथ नियोक्ता यानी कंपनी के भी सिग्नेचर होते हैं।

संयुक्त घोषणा पत्र क्या है

पीएफ अकाउंट (PF Account) में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए यूजर को संयुक्त घोषणा पत्र देना होता है। यह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) द्वारा दिया गया एक फॉर्म है। इस फॉर्म का इस्तेमाल पीएफ मेंबर अकाउंट में किसी भी जानकारी को सही करने के लिए करता है।

इस पत्र में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के सिग्नेचर होते हैं। फॉर्म में गलत जानकारी को सही करने के बाद यूजर को यह फॉर्म अपने रिजनल के पीएफ आयुक्त को जमा करना होता है।

पीएफ अकाउंट में क्या अपडेट कर सकते हैं

पीएफ अकाउंट में किसी भी बदलाव के लिए स्व-घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। आप पीएफ अकाउंट में नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, माता-पिता का नाम, रिलेशन, मैरिड स्टेटस, शामिल होने की तारीख, छोड़ने की तारीख, छोड़ने की वजह, राष्ट्रीयता और आधार कार्ड नंबर (Aadhaar Card Number) को अपडेट यानी कि बदल सकते हैं।

कैसे करें अपडेट

  • आपको ईपीएफओ की वेबसाइट (epfoindia.gov.in) पर जाना है।
  • इसके बाद आप सर्विस पर क्लिक करें और ‘कर्मचारी के लिए’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • अब आपके सामने एक नया वेबपेज ओपन होगा। इस वेबपेज पर आपको सर्विस में जाकर ऑनलाइन सर्विस को सेलेक्ट करना है।
  • इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर नया वेबपेज खुलेगा।
  • अब आपको यूएएन नंबर (UAN Number) और कैप्चा दर्ज करना है।
  • इसके बाद मैनेज पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉप डाउन में जाकर संयुक्त घोषणा के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद मेंबर को अपना आईडी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको जो जानकारी बदलनी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट को क्लिक करने के बाद नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट जाएगी। जब नियोक्ता द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो बदलाव हो जाएगा।

बता दें कि ईपीएफओ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट में वहीं डेटा को सही करवा सकता है जो वर्तमान में नियोक्ता द्वारा तैयार किया गया है। 

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