बिहार विधानसभा से आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास, जानिए कितने प्रतिशत बढ़ा…
बिहार विधानसभा आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल पास हो गया है। ये बिल बिना विरोध के सर्वसम्मति से पास हुआ है। दो दिन पहले ही नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विपक्षी दल बीजेपी के कुछ विधायकों ने चार संशोधन प्रस्ताव रखे थे लेकिन मंत्री विजय चौधरी की सफाई के बाद वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाए गए। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विधानसभा ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का विधेयक पास कर दिया। बिल को अब विधान परिषद में पेश किया जाएगा। चूंकि सरकार और विपक्ष दोनों इस बिल पर एक साथ हैं इसलिए उसे वहां भी पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।
वहीं सदन में आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति से फैसला लिया गया है। हमलोग केंद्र से मिलने गए थे, लेकिन मना कर दिया गया। फिर हमलोग ने सभी के साथ बैठक किया और सोच कर निर्णय किया। उन्होंने कहा कि 50 % पहले से आरक्षण था। फिर केंद्र ने 10 % सामान्य वर्ग के लिये दिया। हम लोगों ने उसे भी लागू किया। अब 15% और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद एब राज्य में 75 % आरक्षण हो गया है।
ऐसे समझिए आरक्षण का नया फार्मूला
– दलित- पिछड़ा वर्ग को 15 फीसदी अधिक कोटा
– अतिपिछड़ा वर्ग को 07 फीसदी अधिक का लाभ
– पिछड़ा वर्ग को अब 6 फीसदी अधिक आरक्षण
– अनुसूचित जाति- जनजाति का कोटा 04 फीसदी बढ़ेगा
– आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों का कोटा 10 फीसदी ही रहेगा
– 25 फीसदी अनारक्षित सीटों के लिए चयन मेधा से होगा