अस्पतालों में बिना रजिस्ट्रेशन के इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों पर लगेगा जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर…

राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बिना पंजीकरण के इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों पर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल जुर्माना लगाएगा। काउंसिल ने सोमवार को इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। काउंसिल ने कहा कि अगर कोई इंटर्न डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के इंटर्नशिप कर रहा है तो उसके ऊपर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक समयसीमा भी मेडिकल काउंसिल ने दी है। आइये जानते हैं पूरा मामला…

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ.सुधीर पांडे की ओर से सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इंटर्नशिप से पहले प्रशिक्षु डॉक्टरों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी इंटर्न डॉक्टर बिना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के इंटर्नशिप कर रहे हैं, वह 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करा लें। इंटर्नशिप का एक वर्ष पूरा होने के बाद स्थाई पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित डॉक्टरों पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही काउंसिल ने डॉक्टरों से कहा है कि पंजीकरण की अवधि खत्म होने से तीन महीने पहले पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। ऐसा ना करने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

मेडिकल काउंसिल ने इंटर्न डॉक्टरों को इंटर्नशिप के दौरान रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया है। इस बारे में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. सुधीर का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश भेजा गया है। निर्देश में कहा गया है कि इंटर्न डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान काउंसिल ने अस्थाई और स्थायी रजिस्ट्रेनशन का विकल्प भी बताया और कहा कि एक साल से कम वाले अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जबकि एक साल पूरा होने वाले इंटर्न अपना स्थायी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker