आबकारी घोटाले में चार आरोपितों को सशर्त मिली जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में चार आरोपितों को राउज एवेन्यू अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को एक लाख रुपये के निजी मुचलके जमानत दे दी।
बिना अनुमति के आरोपी नहीं छोड़ेंगे देश
अदालत ने आरोपितों पर जमानत की शर्ते भी लगाई। इसके तहत अदालत की बिना पूर्व अनुमति के आरोपित देश नहीं छोड़ सकते हैं। जमानत के दौरान वो सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
वहीं, सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने चारों आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत ने मामले को 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सीबीआइ ने इन आरोपितों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था।
बुच्चीबाबू को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति
मामले में अन्य आरोपित बुच्चीबाबू गोरंटला की विदेश जानी की अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया। गोरंटला ने अदालत में 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।