महाराष्ट्र: पत्नी के बदसलूकी करने पर आरोपी को कोर्ट ने 18 महीने के कारावास की सुनाई सजा

 ठाणे, नवी मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के जुर्म में डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति और ससुराल के कुछ सदस्य उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। दरअसल, पीड़िता का पति चिराग अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उसके गहने तक छीन लिए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया।

डेढ़ साल की जेल, 10 हजार रुपये जुर्माना

बेलापुर विकास बड़े के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपनी जारी आदेश में नवी मुंबई के निवासी आरोपी चिराग हर्षद सूचक को डेढ़ साल के जेल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी के परिवार के तीन सदस्यों को अदालत ने बरी कर दिया था, जिनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

आरोपी सूचक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 (A) (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया गया था।

लाखों के गहने और करोड़ों कैश हड़प लिए

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण फाटके ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि कथित आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की। मार्च 2011 से मई 2018 के बीच में आरोपी ने 24.57 लाख रुपये के सोने व अन्य जेवरात लूट लिए। इसके साथ ही, आरोपी ने पीड़िता के परिवार को डरा-धमकाकर और गाली-गलौज कर 1.36 करोड़ रुपये भी हड़प लिए हैं।

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