दिल्ली: 27 मई तक बढ़ा मनीष सिसोदिया का इंतजार, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीते महीने CBI ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आबकारी घोटाले में सीबीआइ के द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट 27 मई को सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी।
आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सिसोदिया दो जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआइ ने 25 अप्रैल को पूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। पूरक आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया सहित चार आरोपित के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पर कोर्ट 27 मई को फैसला सुनाएगा।